देहरादून। अगर आपके पास भी घर मे पुराने सोने के गहने रखे है, और आप भी उन पर हॉलमार्क का सर्टिफिकेट लेना चाहते हो तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है।
दरअसल सरकार ने गहनों पर हॉलमार्क अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में आपने बिना हॉलमार्क के पहले गहने बनाये और अब आप उन पर बीआईएस शुद्धता हॉलमार्क सर्टिफिकेट लेना चाहते हो तो आप शुद्धता के आधार पर ले सकते हो।
जानकारी के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के हॉलमार्क विभाग के वैज्ञानिक इंद्रजीत सिंह ने इस सम्बंध में निर्देश जारी किये हैम जिसके तहत पुराने गहनों पर शुद्धता के आधार पर हॉलमार्क सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है। इसके लिए आपको हॉलमार्किंग फीस कम से कम 236 रुपए तय की गई है। इसके तहत 6 गहनों की हॉलमार्किंग की जा सकती है। जिसकी रिपोर्ट ज्वेलर्स, बैंकर्स और गोल्ड लोन कंपनियों को माननी पड़ेगी।
अपने गहनों की जांच आप बीआईएस सेंटर पर करवा सकते है।