मंगलवार को मामले की सुनवाई में कोर्ट ने निर्धारित संख्या पर लगी रोक हटाई
वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट और आरटीपीसीआर टेस्ट नेगिटिव रिपोर्ट अभी भी जरूरी
नैनीताल। अगर आप भी चारधाम यात्रा करना चाहते हो तो यह आपके लिए अच्छी ख़बर है। मंगलवार को हाई कोर्ट में चार धाम यात्रा को लेकर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राहत देते हुए सभी श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा की अनुमति दे दी है। अब आप वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट व आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगिटिव रिपोर्ट से चारधाम यात्रा कर सकते हैं। साथ ही प्रदेश सरकार की कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा।
गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व प्रदेश सरकार ने चारधाम यात्रा से श्रद्धालुओं की सीमित संख्या हटाने की मांग की थी, जिसके बाद मंगलवार को हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए चारधाम यात्रा से श्रद्धालुओं की सीमित संख्या को हटा दिया। चारधाम यात्रा में अब करीब तीन सप्ताह का समय रह गया है। ऐसे में कोर्ट के इस फैसले से श्रद्धालुओं के साथ ही यात्रा पर निर्भर कारोबारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।